कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद और जद (एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप है, जिसके चलते उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना हसन जिले के होलेनारासीपुरा में स्थित एक फार्महाउस में हुई थी, जहां उन्होंने अपनी एक घरेलू सहायिका का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। हाईकोर्ट का यह निर्णय प्रज्वल रेवन्ना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब उन्हें जेल से बाहर आने की कोई राहत नहीं मिली है और उन्हें अपनी सजा काटनी होगी। इस फैसले से यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को न्याय मिलने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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