ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर, 2025 से एक कड़ा कानून लागू होने जा रहा है, जो 16 वर्ष से कम आयु के किशोरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकेगा। इस ‘ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन (सोशल मीडिया न्यूनतम आयु) विधेयक 2024’ का प्राथमिक लक्ष्य बच्चों को डिजिटल दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाना है। इस नए नियम के अनुसार, 16 साल से नीचे के बच्चे अब लोकप्रिय ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स और यूट्यूब पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे या पहले से बने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस पहल पर जोर देते हुए कहा कि यह कानून बच्चों की मानसिक सेहत और उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया, “यह हमारे बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के बारे में है।” सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस प्रतिबंध के पीछे साइबरबुलिंग, अनुचित सामग्री और सोशल मीडिया के आदी बनाने वाले एल्गोरिदम से बच्चों को दूर रखना है। दुनिया भर में किए गए अध्ययनों ने लगातार स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल को बच्चों में बढ़ती चिंता, नींद की समस्याओं और एकाग्रता में कमी से जोड़ा है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
