धनबाद: बहुचर्चित वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने फहीम खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है, जिसके बाद वह अगले कुछ दिनों में जेल की दीवारों से बाहर आ सकते हैं। फहीम खान लगभग 16 वर्षों से जेल में सजा काट रहे थे। इस फैसले के आने के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है, और उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया है।
शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से फहीम खान की रिहाई का आदेश मिलने के बाद, शनिवार को उनके बेटे इकबाल खान ने परिवार के साथ मिलकर जश्न मनाया। उन्होंने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इकबाल खान ने कहा कि न्यायपालिका पर उनका अटूट विश्वास था और आज उन्हें इंसाफ मिला है। उन्होंने धनबाद पुलिस का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।
इकबाल खान ने उन युवाओं को भी संदेश दिया जो अपराध की दुनिया में हैं। उन्होंने कहा कि अपराध का रास्ता केवल बर्बादी की ओर ले जाता है और सभी युवाओं को इससे दूर रहकर सकारात्मक जीवन जीना चाहिए। फहीम खान के वकील शहबाज सलाम ने बताया कि फहीम खान ने अपनी उम्र और बीमारियों के कारण रिहाई की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि फहीम खान 75 वर्ष से अधिक के हैं और लंबे समय से जेल में हैं, इसलिए उन्हें मानवीय आधार पर रिहा किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वे रिव्यू बोर्ड के माध्यम से मामले की समीक्षा करें। अधिवक्ता के मुताबिक, 20-22 साल से अधिक समय से जेल में बंद फहीम खान की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि फहीम खान को 1989 में एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और वे 2009 से जेल में सजा भुगत रहे थे। कोर्ट के इस फैसले से उनके परिवार और समर्थकों में खुशी का माहौल है।
