झारखंड हाईकोर्ट ने सूर्या हांसदा के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मंगलवार को इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता पंकज मिश्रा को भी नोटिस जारी किया है।
अदालत ने सूर्या हांसदा, जिन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव लड़ा था, के मुठभेड़ की सीबीआई जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट पर सुनवाई की। जस्टिस अम्बुज नाथ की एकल पीठ ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, झामुमो के चर्चित नेता पंकज मिश्रा को भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई छह हफ्तों बाद होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अदालत में पक्ष प्रस्तुत किया।
सूर्या हांसदा की मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए, उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनि मुर्मू ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी याचिका में पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, गोड्डा और देवघर के पुलिस अधीक्षकों सहित कई अन्य अधिकारियों को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया है।
सूर्या हांसदा की मां नीलमुनि मुर्मू ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि घटना से पहले देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव से उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद, साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में सूर्या हांसदा के खिलाफ कई संगीन अपराधों में उनकी संलिप्तता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
गौरतलब है कि 11 अगस्त को गोड्डा जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान सूर्या हांसदा मारा गया था। यह घटना बोआरीजोर थाना क्षेत्र के ललमटिया धमनी पहाड़ में हुई थी। पुलिस के अनुसार, 10 अगस्त की शाम को ही उसे गिरफ्तार किया गया था।