रायपुर। UGC ने 54 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है क्योंकि उन्होंने UGC अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत मांगी गई जानकारी आयोग को नहीं भेजी। इन विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ के तीन संस्थान – अंजनेया विश्वविद्यालय, रायपुर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, संकरा कुम्हारी और महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बिलासपुर शामिल हैं। 10 जून 2024 को, UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक स्व-प्रकटन से संबंधित जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया था ताकि छात्रों और अभिभावकों को पारदर्शिता मिल सके। साथ ही, निरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेज भी भेजने थे। इन विश्वविद्यालयों ने ऐसा नहीं किया।
Trending
- नीतीश कुमार का दसवां राज्याभिषेक: बिहार में NDA का स्वर्णिम पल
- रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला: 470 ड्रोन, 48 मिसाइलें, टर्नोपिल राख
- महिलाएं कब माँ बनें, यह उनका अधिकार: उपासना कोनिडेला
- शुभमन गिल की जगह लेगा ये स्टार खिलाड़ी, कप्तानी पर अपडेट
- अमेरिका का बड़ा कदम: सऊदी अरब को मिलेंगे F-35 और उन्नत हथियार
- दिल्ली धमाके का तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से? 200 डॉक्टर, स्टाफ से पूछताछ
- शेख हसीना का भारत में लंबा प्रवास: प्रत्यर्पण पर क्या है भारत का रुख?
- BB19: आकांक्षा चमोला का बड़ा बयान, ‘बच्चे की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है’
