दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने खुद को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि बताया था। यह मामला कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, जांच के इस चरण में हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।
यह फैसला एक ऐसे स्वयंभू धर्मगुरु की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज है।
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