सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में हरी पटाखों के उत्पादन की अनुमति दे दी, लेकिन क्षेत्र में उनकी बिक्री पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि केवल NEERI और PESO द्वारा अधिकृत निर्माता ही ग्रीन पटाखे बना सकेंगे।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर लगे प्रतिबंध के संबंध में समाधान निकालने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है।
इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों से जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए सवाल किया था कि प्रतिबंधों को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया जा रहा है और क्या स्वच्छ हवा केवल राष्ट्रीय राजधानी के ‘अभिजात्य’ नागरिकों का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध पूरे देश में एक समान रूप से लागू किए जाने चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन 12 सितंबर को एनसीआर में पटाखों को विनियमित करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “अगर एनसीआर के शहर स्वच्छ हवा के हकदार हैं, तो अन्य शहरों के लोग क्यों नहीं? जो भी नीति लागू की जानी है, उसे पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। हम सिर्फ दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते, क्योंकि वे देश के अभिजात्य नागरिक हैं। मैं पिछली सर्दियों में अमृतसर में था, और वहां प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है, तो उन्हें पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।”
ये टिप्पणियां उस समय आईं जब सुप्रीम कोर्ट 3 अप्रैल, 2025 के अपने आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 19 दिसंबर, 2024 के एक पहले के निर्देश को बरकरार रखा गया था, जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के एनसीआर जिलों में पटाखों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया था।
अप्रैल में, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र में खतरनाक वायु गुणवत्ता को देखते हुए साल भर प्रतिबंध जरूरी है। हस्तक्षेप के बाद, पड़ोसी राज्यों ने भी अपने एनसीआर जिलों में इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए।
अगर प्रतिबंध को राष्ट्रव्यापी स्तर पर बढ़ाया जाता है, तो सभी पटाखों को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहला प्रतिबंध 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाया गया था, जिसे बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन दिया था, और तब से यह लागू है।