रांची की एक अदालत ने 30 मई 2022 को हुई जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के देवी मंडप रोड पर हुई थी। अदालत ने डब्ल्यू कुजूर, राहुल कुजूर और काविस अदनान को दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। इस मामले में कमल भूषण के पूर्व पार्टनर डब्ल्यू कुजूर, उनके बेटे राहुल कुजूर और काविस अदनान शामिल थे। दो अन्य आरोपियों सुशीला कुजूर और मुनवर अफाक को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। कमल भूषण की हत्या तब की गई जब वह अपने वकील से मिलने के बाद कार में बैठने जा रहे थे। कमल भूषण की बेटी यामिनी ने राहुल कुजूर से शादी की थी, जिससे दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हो गया था। राहुल, डब्ल्यू कुजूर के बेटे थे, जो कमल भूषण के बिजनेस पार्टनर थे। इससे पहले, कमल भूषण की बेटी और दामाद पर भी गोली चलाई गई थी, जिससे दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी बढ़ गई और अंततः कमल भूषण की हत्या का कारण बनी।
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