सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित बदलावों के अनुसार, टूरिस्ट वाहन अब अपने गृह राज्य के बाहर 45 दिनों से अधिक नहीं रह पाएंगे, जिसकी निगरानी व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, टूरिस्ट व्हीकल परमिट की वैधता को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
इन परिवर्तनों का प्राथमिक उद्देश्य परमिट के दुरुपयोग को रोकना, टोल टैक्स की पूर्ण वसूली सुनिश्चित करना और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाना है।
नए नियमों में शामिल हैं:
* वाहनों को प्रत्येक यात्रा की शुरुआत और समाप्ति अपने गृह राज्य में करनी होगी।
* वाहनों को 45 दिनों से अधिक समय तक राज्य से बाहर रहने की अनुमति नहीं होगी, और इसकी निगरानी एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा की जाएगी।
* टूरिस्ट वाहनों को स्टेज कैरिज (स्थानीय बस सेवा) के रूप में संचालित करने पर प्रतिबंध होगा, जिसका अर्थ है कि गैर-सूचीबद्ध यात्रियों को बोर्डिंग या डीबोर्डिंग करने की अनुमति नहीं होगी।
* प्रत्येक वाहन में एक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और एक आपातकालीन बटन अनिवार्य होगा।
* ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 दिनों से अधिक पुराने चालान लंबित न हों।
* FASTag की अनुपस्थिति में, नए परमिट या नवीनीकरण से पहले टोल बकाया का भुगतान आवश्यक होगा।
नए परमिट के लिए आवेदन उस राज्य के परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां वाहन पंजीकृत है। आवेदन में आवेदक का पता, आधार/कंपनी आईडी/GSTIN, वाहन की फिटनेस, बीमा और कर की वैधता, साथ ही सीटिंग और स्लीपर क्षमता शामिल होनी चाहिए।
यह देखा गया है कि कुछ राज्यों, जैसे नागालैंड में, कम टैक्स और पंजीकरण शुल्क के कारण बड़ी संख्या में टूरिस्ट बसें पंजीकृत हैं, भले ही वे वहां संचालित न हों। 2025 में, नागालैंड ने 1.36 लाख राष्ट्रीय टूरिस्ट परमिट जारी किए, जो केरल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक की तुलना में काफी अधिक हैं। केवल हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने नागालैंड से अधिक परमिट जारी किए।
इन प्रस्तावित नियमों के लागू होने से टूरिस्ट वाहनों के संचालन में अधिक पारदर्शिता, सुरक्षा और बेहतर नियंत्रण आएगा। यह राज्यों को होने वाले कर नुकसान को कम करने में भी मदद करेगा और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही को मजबूत करेगा।