मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मस्जिद में ठहरे बिहार से आए इमाम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि मस्जिद में बिना जानकारी दिए इमाम को ठहराया गया, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई। इस मामले में मस्जिद के सदर और इमाम पर केस दर्ज हुआ है। इस घटना पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि खंडवा के एसपी को संविधान का अनुच्छेद 19 पढ़ना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि यह कार्रवाई असंवैधानिक है और इमाम को मस्जिद में ठहराना अपराध नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केवल मुस्लिम होने के कारण केस दर्ज किया गया है? खंडवा पुलिस ने बताया कि उन्होंने नियमों का पालन किया है और बाहरी व्यक्तियों को ठहराने से पहले पुलिस को सूचना देना अनिवार्य था। एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है, इसलिए बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी देना आवश्यक था।
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