वोडाफोन आइडिया ने AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की है, जिसमें AGR की पुनर्गणना की मांग की गई है। कंपनी का कहना है कि 2017 से पहले की AGR की फिर से जांच की जानी चाहिए। कंपनी ने आरोप लगाया कि AGR की गणना में कुछ त्रुटियाँ हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने पहले ₹5,960 करोड़ की मांग की थी, लेकिन अब ₹2,774 करोड़ अतिरिक्त की मांग की गई है। DoT ने वोडाफोन आइडिया को 13 अगस्त को एक नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा था। AGR, दूरसंचार कंपनियों के लिए एक राजस्व अवधारणा है जिसके आधार पर उन्हें सरकार को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना होता है। कंपनी का कहना है कि DoT की नई मांग सुप्रीम कोर्ट के पहले के AGR फैसले के बाहर है, इसलिए अदालत को इसे खारिज कर देना चाहिए।
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