कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 20 अगस्त को तीन मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है।
संविधान के अनुसार, किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 विधायक हैं, इसलिए कैबिनेट में 13 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। हाल ही में तीन मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कैबिनेट में 14 मंत्री हो गए, जिस कारण कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया है।
विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने राज्यपाल से कैबिनेट से एक मंत्री को हटाने का अनुरोध किया। भूपेश बघेल ने सीएम और राज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया है।