उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। सोमवार को, सरकार ने ‘क्षैतिज आरक्षण नियम-2025’ जारी किए, जिसके तहत अग्निवीरों को पुलिस, वन विभाग, और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में आरक्षण मिलेगा।
**अग्निवीरों के लिए लाभ**
नए नियमों के अनुसार, अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर, फायरमैन, वन रक्षक, और अन्य पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इससे अग्निवीरों को नौकरी मिलने में आसानी होगी और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
**शहीदों के परिवारों के लिए सहायता**
सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया है। परम वीर चक्र विजेताओं के परिवारों को अब ₹1.5 करोड़ मिलेंगे। इसके अलावा, शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।
**सैन्य धाम का निर्माण**
उत्तराखंड में सैन्य परंपरा का सम्मान करते हुए, देहरादून में एक सैन्य धाम बनाया गया है। यह धाम राज्य के वीर जवानों की वीरता और बलिदान को समर्पित होगा। यह धाम युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों और शहीदों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन जवानों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा की है।
उत्तराखंड को ‘देवभूमि’ और ‘वीरभूमि’ के रूप में जाना जाता है। राज्य के लगभग हर परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना में सेवा देता है। सरकार का यह फैसला राज्य की सैन्य परंपरा को मजबूत करेगा।