रांची में झारखंड विधानसभा ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए, जिनमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 प्रमुख है। इस विधेयक के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के कुलपति (वीसी), प्रो-वीसी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और वित्तीय सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का अधिकार अब सीधे मुख्यमंत्री के पास होगा।
इस निर्णय से राज्य सरकार का विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति पर भी नियंत्रण बढ़ जाएगा। सीनेट की अध्यक्षता अब प्रो-वीसी या उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री करेंगे, और सीनेट की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी।
अन्य विधेयकों में झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक 2025 शामिल है, जो निजी शिक्षण संस्थानों में फीस के विनियमन को सुनिश्चित करेगा। झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 कोचिंग सेंटरों की निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण स्थापित करेगा। झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक- 2025 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सरकारी निरीक्षण और अनुमोदन से छूट देगा।
इसके अतिरिक्त, झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक- 2025 गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पारित किया गया, जिसमें सभ्य कार्य स्थितियाँ, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।