राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी झंडा जलाने के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। आदेश में झंडा जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। ट्रंप ने न्याय विभाग को ऐसे मामलों की जांच करने और दोषियों पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।
यह आदेश 1989 के एक अदालती फैसले को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसमें झंडा जलाने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि, ट्रंप का कहना है कि अगर झंडा जलाने से समाज में अशांति फैलती है, तो मुकदमा चलाया जा सकता है।
ट्रंप ने कहा कि झंडा जलाना हिंसा भड़काता है और इससे दंगे होते हैं। कार्यकारी आदेश में झंडे का अपमान करने को अपमानजनक और भड़काऊ बताया गया है। अटॉर्नी जनरल को झंडा जलाने के खिलाफ मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में झंडा जलाने पर एक साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसमें जल्दी रिहाई की कोई संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त, झंडा जलाने वाले विदेशी नागरिकों के वीज़ा, निवास परमिट और नागरिकता संबंधी लाभ रद्द किए जा सकते हैं और उन्हें देश से निकाला जा सकता है।