सरकार ने 20 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के मालिकों पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम 2025 के तहत, इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने की फीस को दोगुना कर दिया गया है। मोटरसाइकिल के लिए यह फीस अब 2,000 रुपये होगी, जबकि थ्री-व्हीलर और क्वाड्रिसाइकिल के लिए 5,000 रुपये चुकाने होंगे। इसी तरह, लाइट मोटर व्हीकल के लिए 10,000 रुपये और भारी वाहनों के लिए 80,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाकर प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और नए, सुरक्षित वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लागू है।
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