सरकार ने 20 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के मालिकों पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम 2025 के तहत, इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने की फीस को दोगुना कर दिया गया है। मोटरसाइकिल के लिए यह फीस अब 2,000 रुपये होगी, जबकि थ्री-व्हीलर और क्वाड्रिसाइकिल के लिए 5,000 रुपये चुकाने होंगे। इसी तरह, लाइट मोटर व्हीकल के लिए 10,000 रुपये और भारी वाहनों के लिए 80,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाकर प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और नए, सुरक्षित वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लागू है।
Trending
- सितार टूटने पर अनोखे शंकर को एयर इंडिया से मिला मुआवजा, जारी हुआ अपडेट
- रूट-आर्चर की साझेदारी: एशेज में 100 साल पुरानी मिसाल कायम
- इंडिगो के कारण हवाई यात्रा में भारी व्यवधान, मंत्री ने जताई चिंता
- आसिम मुनीर अब पाक के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
- जमुआ स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था: लैब टेक्नीशियन की छुट्टी पर सवाल
- रूस-भारत दोस्ती: पुतिन की यात्रा से मजबूत हुए रक्षा और कूटनीतिक संबंध
- मोदी-पुतिन की टोयोटा फॉर्च्यूनर ड्राइव: भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रदर्शन
- 12 लाख वोटर्स के नाम हटे: क्या लोकतंत्र पर है खतरा?
