20 साल से पुराने वाहनों के उपयोग को कम करने के लक्ष्य के साथ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उनके पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में महत्वपूर्ण वृद्धि की है।
नई अधिसूचना के अनुसार, 20 साल से अधिक पुराने हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के लिए नवीनीकरण शुल्क अब 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। मोटरसाइकिलों के लिए, यह शुल्क पहले 1,000 रुपये था, जिसे अब 2,000 रुपये कर दिया गया है। तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिल वाहनों के लिए, यह शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
आयातित वाहनों के लिए यह वृद्धि और भी अधिक है। दो या तीन पहियों वाले आयातित वाहनों के नवीनीकरण के लिए अब 20,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि चार या अधिक पहियों वाले आयातित वाहनों के लिए, शुल्क 80,000 रुपये होगा।
इन संशोधनों का मसौदा फरवरी में जारी किया गया था, जिसे 21 अगस्त को अंतिम रूप दिया गया था। मंत्रालय ने पहली बार ऐसे शुल्क नहीं बढ़ाए हैं। अक्टूबर 2021 में भी, मंत्रालय ने मोटरसाइकिलों, तिपहिया वाहनों और कारों के पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की थी।
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने डीजल (10 वर्ष) और पेट्रोल (15 वर्ष) वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। यह फैसला दिल्ली सरकार की अपील पर आया, जिसमें उन्होंने वाहन की उम्र के बजाय उसके उपयोग के आधार पर निर्णय लेने का आग्रह किया था।