सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) पर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने बताया कि 22 लाख वोटर मृत हैं और 7 लाख डबल हैं। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने निर्देशों का पालन किया है। राजनीतिक दलों के बीएलए द्वारा आपत्तियां और दावे दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे आपत्तियां दर्ज कराएं और वोटरों की सहायता करें। याचिकाकर्ता की वकील ने 65 लाख से अधिक लोगों की समस्या का जिक्र किया। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल बिना किसी आधार के आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत भूषण ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीएलए की पहुंच की बात कही। कोर्ट ने पार्टियों के सहयोग न करने पर आश्चर्य जताया।
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