पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई के मामले में जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह फैसला 21 अगस्त को सुनाया गया। इमरान खान को यह जमानत 9 मई 2023 को हुई घटनाओं के संबंध में मिली है, जब उनके समर्थकों ने सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार और सेना के वकीलों पर तल्ख टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि वे मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते थे, जिससे मामले पर असर न पड़े। इमरान खान को तोशखाना मामले में भी सजा मिली है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इमरान खान ने कई दलों के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाया है। इसे सेना के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
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