लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) को नियंत्रित करने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है। इस बिल का उद्देश्य 45 करोड़ से अधिक गेमर्स को ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान से बचाना है। आंकड़ों के अनुसार, हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में लगभग 20,000 करोड़ रुपये गंवा देते हैं। सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिल पेश किया है, जिसका लक्ष्य सट्टेबाजी वाले गेम पर प्रतिबंध लगाना और ई-स्पोर्ट्स तथा ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है। बिल का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या तीन साल की जेल या दोनों का प्रावधान है। विज्ञापनदाताओं को भी दो साल तक की कैद या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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