लोकसभा ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग (नियमन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी, जो भारत के डिजिटल गेमिंग परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस कानून का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करना है, जो भारत में तेजी से बढ़ रहा है, और कुछ गतिविधियों को बढ़ावा देना और दूसरों पर प्रतिबंध लगाना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में दो मुख्य लक्ष्य हैं: ई-स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेमिंग को प्रोत्साहित करना, और वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग (RMG) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना, चाहे खेल कौशल आधारित हो या भाग्य पर आधारित।
यह नया कानून गेमिंग प्लेटफॉर्म, फिनटेक भुगतान प्रणालियों, विज्ञापनदाताओं, प्रभावशाली लोगों और उपयोगकर्ताओं सहित गेमिंग इकोसिस्टम के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रभाव डालेगा।
**विधेयक के मुख्य उद्देश्य**
विधेयक में एक राष्ट्रीय नियामक ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके चार मुख्य उद्देश्य हैं:
-ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक या शैक्षिक गेमिंग के विकास को बढ़ावा देना।
-डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए नियम बनाना और वैध गेम को मान्यता देना।
-वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाना, जिसमें विज्ञापन और भुगतान शामिल हैं।
-युवाओं और कमजोर समूहों को वास्तविक धन वाले गेमिंग से जुड़े वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जोखिमों से सुरक्षित रखना।
**विधेयक में महत्वपूर्ण परिभाषाएँ**
ऑनलाइन गेम: इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से खेले जा सकने वाले कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक गेम।
ऑनलाइन मनी गेम: कौशल, मौके या दोनों का खेल, जहां खिलाड़ी नकद या अन्य पुरस्कार जीतने के लिए पैसे लगाते हैं।
ई-स्पोर्ट्स: कौशल पर आधारित प्रतिस्पर्धी डिजिटल गेम, जिनमें कोई वित्तीय शर्त नहीं होती है।
सामाजिक गेम: मनोरंजन, सीखने या मनोरंजन के लिए डिज़ाइन किए गए गेम, जिनमें कोई सट्टेबाजी शामिल नहीं होती है।
ध्यान दें: ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक गेम को प्रतिबंध से छूट दी गई है, और विधेयक इन गतिविधियों को संस्थागत समर्थन और पहलों के माध्यम से बढ़ावा देता है।
**विधेयक के तहत प्रतिबंधित गतिविधियाँ**
-किसी भी प्रकार के ऑनलाइन वास्तविक धन गेमिंग का प्रावधान या उसे सक्षम करना।
-वास्तविक धन वाले खेलों का विज्ञापन या प्रचार करना, जिसमें प्रभावशाली व्यक्ति और मशहूर हस्तियां शामिल हैं।
-ऑनलाइन मनी गेम के लिए मनी ट्रांसफर, जिसमें बैंक और अन्य वित्तीय मध्यस्थ शामिल हैं।
**उल्लंघन के लिए दंड**
-उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की जेल हो सकती है।
-बार-बार उल्लंघन करने पर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
-अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे, जिसका अर्थ है कि अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं।
**प्रवर्तन शक्तियाँ: खोज, जब्ती और निगरानी**
विधेयक अधिकारियों को व्यापक प्रवर्तन शक्तियाँ प्रदान करता है:
-वारंट के बिना खोज और गिरफ्तारी करना।
-भौतिक और डिजिटल दोनों स्थानों तक पहुंच, जिसमें डिवाइस, सर्वर और वर्चुअल प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
-आईटी अधिनियम, धारा 69A के तहत, प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म पर सामग्री को ब्लॉक करना।
**क्या अनुमति है और क्या समर्थित है?**
बिल वास्तविक धन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है:
ई-स्पोर्ट्स: पारंपरिक खेलों की तरह आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त और समर्थित होगा, जिसमें प्रशिक्षण केंद्र और प्रोत्साहन कार्यक्रम शामिल होंगे।
शैक्षिक और सामाजिक खेल: सीखने, कौशल विकास और मनोरंजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बशर्ते इसमें कोई पैसा शामिल न हो।