रायपुर पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त नियम लागू किया है। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने सभी दोपहिया वाहन शोरूम को निर्देश दिया है कि वे अब नए दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट देना सुनिश्चित करें। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए उठाया गया है। पिछले सात महीनों में, शहर में बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 20,495 से अधिक लोगों के चालान काटे गए हैं, और 190 लोगों की मृत्यु हुई है। मोटरयान अधिनियम के अनुसार, वाहन विक्रेताओं को वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर शोरूम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनके व्यवसाय प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द करना भी शामिल है। एसएसपी ने वाहन विक्रेताओं से अपील की है कि वे हेलमेट दें और नागरिकों से आग्रह किया है कि वे हेलमेट पहनकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें।
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