आंध्र प्रदेश सरकार ने नई बार नीति की घोषणा की है, जिसके अनुसार तिरुपति हवाई अड्डे को छोड़कर, सभी हवाई अड्डों पर बार खोले जाएंगे। नई नीति, जिसे जीओ एमएस नंबर 275 के माध्यम से जारी किया गया है, 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2028 तक लागू रहेगी। बार खोलने के नियम आसान किए गए हैं और एयरपोर्ट ऑपरेटर की सिफारिश आवश्यक होगी। बार शहरी निकायों और पर्यटन स्थलों में खोले जा सकेंगे, लेकिन धार्मिक स्थानों पर नहीं। तिरुपति में बार प्रतिबंधित रहेंगे, विशेष रूप से प्रमुख मार्गों पर। लाइसेंस शुल्क जनसंख्या पर आधारित होगा और गीता कुलालु समुदाय के लिए 10% आरक्षण होगा, जिसमें लाइसेंस शुल्क पर 50% छूट मिलेगी। लाइसेंस सार्वजनिक लॉटरी से दिए जाएंगे और शुल्क किश्तों में चुकाया जा सकता है।
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