आंध्र प्रदेश सरकार ने नई बार नीति की घोषणा की है, जिसके अनुसार तिरुपति हवाई अड्डे को छोड़कर, सभी हवाई अड्डों पर बार खोले जाएंगे। नई नीति, जिसे जीओ एमएस नंबर 275 के माध्यम से जारी किया गया है, 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2028 तक लागू रहेगी। बार खोलने के नियम आसान किए गए हैं और एयरपोर्ट ऑपरेटर की सिफारिश आवश्यक होगी। बार शहरी निकायों और पर्यटन स्थलों में खोले जा सकेंगे, लेकिन धार्मिक स्थानों पर नहीं। तिरुपति में बार प्रतिबंधित रहेंगे, विशेष रूप से प्रमुख मार्गों पर। लाइसेंस शुल्क जनसंख्या पर आधारित होगा और गीता कुलालु समुदाय के लिए 10% आरक्षण होगा, जिसमें लाइसेंस शुल्क पर 50% छूट मिलेगी। लाइसेंस सार्वजनिक लॉटरी से दिए जाएंगे और शुल्क किश्तों में चुकाया जा सकता है।
Trending
- नफीसा अली: कैंसर से संघर्ष और प्रेरणादायक सफर
- क्या रोहित शर्मा संन्यास ले रहे हैं? भारत के दिग्गज ने 2027 विश्व कप को बताया एक दूर का सपना
- सबरीमाला मंदिर में सोने की परत के वजन में कमी: हाई कोर्ट ने एसआईटी जांच का आदेश दिया
- इमैनुएल मैक्रों के लिए मुश्किल: फ्रांस के पीएम ने एक महीने में छोड़ा पद
- खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह का पक्ष लेने से इनकार किया, ज्योति सिंह के समर्थन में आए
- जेमिमा रोड्रिग्स ने बताया, टीम इंडिया किनके लिए जीतना चाहती है वर्ल्ड कप
- Hyundai Venue Facelift: जल्द आ रही है, Creta से प्रेरित नया लुक
- त्योहारों के दौरान दिल्ली से पटना फ्लाइट का किराया बढ़ा, दुबई के बराबर