सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीप, उनकी प्रेमिका पवित्रा गौड़ा, और पांच अन्य की जमानत को रद्द कर दिया। जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह दोषपूर्ण था और इसमें कई कमियां थीं। शीर्ष अदालत ने कहा, ”उच्च न्यायालय का आदेश विवेकाधिकार के यांत्रिक प्रयोग का उदाहरण है। जमानत से मुकदमे पर असर पड़ेगा और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।
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