सांबा जिले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रात में कर्फ्यू लगाया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लागू होगा। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध अगले दो महीनों तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह कदम बीएसएफ के अभियानों में सहयोग देने और क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, जहाँ पाकिस्तान से घुसपैठ का खतरा बना रहता है।
आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू के दौरान, केवल वैध कारणों से ही आवाजाही की अनुमति होगी और सुरक्षा बलों द्वारा मांगे जाने पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में, पुंछ जिले में एलओसी के पास जंग लगे मोर्टार के गोले भी बरामद किए गए थे, जिन्हें बाद में निष्क्रिय कर दिया गया।