सड़क एवं परिवहन मंत्रालय 15 अगस्त से एक नई वार्षिक FASTag पास प्रणाली शुरू कर रहा है। इस पास का उद्देश्य पूरे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल लागत को कम करके लोगों को सुविधा प्रदान करना है। लोग 15 अगस्त से इस पास को खरीद सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन पास खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।
पास खरीदने वालों को एक बार 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद वे 200 बार या एक साल तक टोल पार कर सकते हैं। इस पास से औसत टोल लागत 15 रुपये प्रति टोल हो जाएगी, जो यात्रा के दौरान वर्तमान में 50 रुपये से अधिक है। यदि 50 रुपये प्रति टोल भी माना जाए तो 200 टोल पार करने पर 10,000 रुपये का शुल्क लगेगा, लेकिन इस पास से केवल 3,000 रुपये लगेंगे। इसका मतलब है कि सीधे 7,000 रुपये की बचत होगी।
**इन बातों पर ध्यान दें:**
1. FASTag वार्षिक पास केवल निजी वाहनों के मालिकों के लिए उपलब्ध होगा, जैसे कि जीप, कार या वैन वाले। बस, ट्रक या अन्य टैक्सी मालिकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
2. यह पास केवल उस वाहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके लिए इसे खरीदा गया है। इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यह पास केवल एक पंजीकृत वाहन के लिए मान्य होगा।
3. यह वार्षिक पास केवल NHAI या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। राज्य या नगर निकायों की सड़कों पर टोल अलग से देना होगा। इसमें राज्य एक्सप्रेसवे शामिल नहीं हैं।
4. इस वार्षिक पास को एक बार खरीदने के बाद वापस नहीं किया जा सकता है। यह वापसी योग्य नहीं है, यानी एक बार खरीदने के बाद धनवापसी का कोई विकल्प नहीं है। पास की वैधता समाप्त होने पर, आपको फिर से भुगतान करना होगा और पास खरीदना होगा।
**पास कैसे खरीदें:**
पास खरीदने के लिए, आपको अपने वाहन नंबर और FASTag ID का उपयोग करके राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI या MoRTH वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। सुनिश्चित करें कि FASTag सक्रिय है और ठीक से लगा हुआ है। आप UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन ₹3,000 का भुगतान कर सकते हैं।