चुनाव आयोग ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 334 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया। इन दलों ने 2019 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ा था, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। ये सभी दल पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) थे, जिन्हें कर छूट जैसे विशेषाधिकार प्राप्त थे। चुनाव आयोग ने बताया कि ये पार्टियाँ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत थीं। अब, इन दलों को चुनाव लड़ने और अन्य लाभ उठाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और जो दल चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा। प्रभावित दल 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं।
Trending
- पाकिस्तान के सेना प्रमुख का ‘जिहाद’ प्लान: भारत पर हमला, अरब देश निशाने पर?
- राज्य के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा
- खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने राज्य शासन की निर्णायक पहल:अनियमितता करने वाली उचित मूल्य दुकानों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
- कोण्डागांव की योगिता मंडावी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
- स्व. रजनी दत्तात्रेय उपासने के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन
- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ‘गाय धर्म एवं विज्ञान’ ग्रंथ का किया विमोचन
- ट्रेन यात्रा आज से महंगी: रेलवे ने बढ़ाया किराया, जानें कितना लगेगा अतिरिक्त शुल्क
- टोरंटो में भारतीय छात्र शिवंक अवस्थी की हत्या: कनाडा में सुरक्षा पर सवाल
