इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से रोकने के अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया है। पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिविल मामले में आपराधिक कार्रवाई को लेकर जस्टिस कुमार पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें आपराधिक मामलों की सुनवाई करने से रोक दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के अनुरोध पर, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही रोस्टर के प्रबंधनकर्ता हैं।
Trending
- बॉक्स ऑफिस पर धमाका: ‘मस्ती 4’ और फरहान अख्तर की फिल्म की टक्कर
- Flipkart सेल में iPhone 16 Pro Max पर बड़ी बचत
- अश्विन का विदेशी क्रिकेट: BBL और ILT20 में खेलेंगे, IPL से लिया ब्रेक
- GST प्रभाव: मारुति, टाटा और महिंद्रा ने की तगड़ी कमाई, शेयरों में उछाल
- बेटे को बचाने की कोशिश में पिता फंसा, फर्जी दस्तावेज के कारण केस दर्ज
- विष्णु देव साय ने डोंगरगढ़ दर्शन के लिए नि:शुल्क बस सेवा का उद्घाटन किया
- दिल्ली पहुंचे अफगानी लड़के का रोमांचक सफर: हवाई जहाज के पहिये में बैठकर आया, फिर हुआ क्या?
- भारत के लिए रूस का Su-57 प्रस्ताव: विशेषताएं और प्रभाव