रायपुर केंद्रीय जेल ने शोएब ढेबर, जो अनवर ढेबर के पुत्र हैं, को तीन महीने के लिए सभी मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया और सरकारी काम में बाधा डाली। जेल अधीक्षक, रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ढेबर ने वकील से मुलाकात के समय अधिकारियों के मना करने के बावजूद जोर-जबरदस्ती की, जिससे जेल की सुरक्षा और कामकाज में रुकावट आई। उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान ने जांच की, और पाया कि शोएब ढेबर ने सरकारी काम में बाधा डाली थी। केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक ने जेल नियमावली के नियम 690 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए, शोएब ढेबर को तीन महीने के लिए किसी भी कैदी से मिलने से रोक दिया है। जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल के अनुशासन और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ऐसे व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
Trending
- सुरक्षा और स्टाइल का पावरहाउस: नई टाटा हैरियर एडवेंचर सीरीज
- मुंबई कबूतरखाना मामला: हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
- मोसाद का ईरान में तख्तापलट प्लान: पाकिस्तान के रास्ते हथियारों की तस्करी
- अज्ञात: राम गोपाल वर्मा की फिल्म को 16 साल पूरे
- यशस्वी जायसवाल: रोहित शर्मा ने मुंबई छोड़ने से रोका, एमसीए अध्यक्ष का खुलासा
- टाटा सफारी एडवेंचर 2025: नए फीचर्स और कीमत, जानें सब कुछ
- राहुल गांधी: ‘अंपायर दूसरी टीम का है’, चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप
- पुतिन की भारत यात्रा: जानिए यात्रा का समय और महत्व