हाईकोर्ट ने तोमर बंधुओं को बड़ी राहत देते हुए उनके घर पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। तोमर बंधुओं पर ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के आरोप हैं। प्रशासन का तर्क था कि अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को नष्ट करना कानून सम्मत है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासन भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य है और किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। कोर्ट ने पुलिस को जब्त किए गए सामान की कॉपी याचिकाकर्ताओं और नगर निगम को देने का आदेश दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।
Trending
- घाटशिला सीट पर उपचुनाव: भाजपा ने बाबूलाल सोरेन पर खेला दांव, झामुमो को चुनौती
- ड्यूटी से नदारद हवलदार पर गिरी एसपी की गाज, जामताड़ा में सुरक्षा जांच तेज
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति
- पाकिस्तान की चिंता बढ़ी: IAF को मिलेगी 200+ किमी रेंज वाली एस्ट्रा मिसाइलें
- RIP D’Angelo: R&B सितारा 51 की उम्र में दुनिया से विदा
- यूपी योद्धा का दबदबा जारी: PKL 12 में तमिल थलाइवाज को 32-31 से दी मात
- भारत को UN मानवाधिकार परिषद में मिली नई ज़िम्मेदारी (2026-28)
- गाजा में बंधक संकट: हमास ने सौंपे 4 और शव, इजराइल ने रोकी मदद