आज छत्तीसगढ़ में चल रहे प्राचार्य पदोन्नति मामले में एक महत्वपूर्ण दिन है। बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका WPS 3997/2025 — नारायण प्रकाश तिवारी बनाम छत्तीसगढ़ शासन की सुनवाई हो रही है। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल के समक्ष आज सुबह होने वाली सुनवाई को याचिकाकर्ता के वकील की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण स्थगित कर दिया गया था। प्राचार्य पदोन्नति फोरम का प्रतिनिधित्व करने वाले आलोक बख्शी और राहुल झा उपस्थित थे और उन्होंने पुनर्विचार का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने आज दोपहर 4 बजे मामले को अंतिम रूप से निपटाने का कार्यक्रम तय किया है। मामला, जो मूल रूप से सूची में 104वें स्थान पर था, को विशेष प्रयासों के माध्यम से पांचवें स्थान पर लाया गया, जिससे संभावित समाधान का संकेत मिलता है। छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम के संयोजक अनिल शुक्ला ने व्यक्त किया कि एक अनुकूल निर्णय सरकार को प्राचार्यों की नियुक्ति के साथ आगे बढ़ने में सक्षम करेगा। इससे उन असंख्य वरिष्ठ व्याख्याताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा जो पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याचिका में प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विवादों और नियम व्याख्याओं से संबंधित है, जो कुछ समय से रुका हुआ है। दोपहर 4 बजे की सुनवाई छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिससे राज्य की शिक्षा प्रणाली प्रभावित होगी।
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