आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने टीटीडी (TTD) को मिलावटी घी की कथित आपूर्ति के मामले में पोमिल जैन, विपिन जैन और अपूर्वा चवड़ा को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि उनकी आगे की हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने जांच के साथ पूरा सहयोग करने और कड़ी जमानत शर्तों का पालन करने की इच्छा व्यक्त की। वरिष्ठ वकील एस. श्रीराम और सुशील कुमार ने अदालत में तर्क दिया कि जांच में कई कमियां थीं, जिसमें आरोपियों को पहले गवाह के रूप में तलब करना और बाद में बिना किसी ठोस कानूनी आधार के गिरफ्तार करना शामिल था। उन्होंने गवाहों को डराने-धमकाने के आरोपों से संबंधित एफआईआर दर्ज करने में देरी पर भी सवाल उठाया। मामला टीटीडी जनरल मैनेजर द्वारा दर्ज एक एफआईआर से सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आपूर्तिकर्ताओं ने निविदा शर्तों का उल्लंघन किया और मंदिर में अनुष्ठानों में उपयोग के लिए मिलावटी घी पहुंचाया।
Trending
- परमजीत कौर: रैप से पहचान बनाने वाली एक युवा कलाकार
- सैमसंग का धमाका: कम कीमत, दमदार फीचर्स और 6 साल तक अपडेट!
- भारत-पाक मुकाबले में 22 वर्षीय क्रांति का जलवा, ग्रामीणों के तानों को किया दरकिनार
- त्योहारों में नई कार: 5 ADAS कारें
- बिहार चुनाव 2025 मंथन: राजनीतिक नेताओं ने आगामी चुनावों पर चर्चा की
- गोविंदपुर गांव में बिजली आपूर्ति ठप, ग्रामीण गुस्से में
- कबीरधाम सड़क हादसा: ट्रक और कार की टक्कर में 5 की मौत, 5 घायल
- CGHS दरों में बदलाव: 13 अक्टूबर से नई दरें लागू, जानें डिटेल्स