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    Home»Bihar»₹100 करोड़ GST रिफंड घोटाला: CBI की बिहार-झारखंड में छापेमारी, कस्टम अधिकारी जांच के दायरे में
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    ₹100 करोड़ GST रिफंड घोटाला: CBI की बिहार-झारखंड में छापेमारी, कस्टम अधिकारी जांच के दायरे में

    Indian SamacharBy Indian SamacharJune 22, 20253 Mins Read
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    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ₹100 करोड़ के माल और सेवा कर (GST) रिफंड घोटाले की जांच कर रहा है, जिसके लिए बिहार और झारखंड में सात स्थानों पर छापेमारी की गई। जांच में फर्जी निर्यात बिलों के माध्यम से कथित धोखाधड़ी से प्राप्त टैक्स रिफंड पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जांच में पटना के अतिरिक्त GST आयुक्त रणविजय कुमार सहित पांच सीमा शुल्क अधिकारी शामिल हैं।

    CBI ने पटना, पूर्णिया, जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर में छापे मारे। एजेंसी ने छापेमारी के दौरान संपत्तियां जब्त कीं, जिनमें सात सोने के बिस्कुट भी शामिल थे जिनका कुल वजन 100 ग्राम था।

    यह घोटाला 2022-23 के वित्तीय वर्ष के दौरान जय नगर, भीम नगर और भिट्ठामोड़ भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS) से नेपाल को टाइल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्यात में असामान्य वृद्धि के कारण सामने आया। इस असामान्य गतिविधि ने विस्तृत जांच को प्रेरित किया।

    प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि लगभग 30 निर्यातकों ने इन तीन सीमा शुल्क स्टेशनों से जाली निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करके अवैध रूप से GST रिफंड प्राप्त किए। निर्यातकों ने कथित तौर पर ₹10 लाख से कम मूल्य के निर्यात बिल प्रस्तुत किए ताकि उच्च-स्तरीय अनुमोदन को दरकिनार किया जा सके।

    CBI की FIR में आरोप है कि जय नगर के सीमा शुल्क अधीक्षक नीरज कुमार और मनमोहन शर्मा, भीम नगर के तरुण कुमार सिन्हा और राजीव रंजन सिन्हा, और अतिरिक्त आयुक्त रणविजय कुमार सीधे तौर पर घोटाले में शामिल थे। इन अधिकारियों पर धोखाधड़ी वाले बिलों को मंजूरी देने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप है, जिससे निर्यातकों को महत्वपूर्ण GST रिफंड लाभ मिला। कोलकाता स्थित एक क्लियरिंग एजेंट जिसका नाम गंगा सिंह है, को भी एक प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में शामिल किया गया है।

    CBI ने पाया कि अधिकारियों ने लगभग ₹800 करोड़ के निर्यात का फर्जीवाड़ा किया, जिसमें 28% और 18% GST वाले आइटम शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹100 करोड़ का धोखाधड़ीपूर्ण रिफंड हुआ।

    जांच में पता चला कि 4,161 ई-वे बिल निर्यात दिखाने के लिए प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें दोपहिया वाहन, बसें और यहां तक कि एम्बुलेंस जैसे वाहन शामिल थे, लेकिन इनमें से कोई भी वाहन SSB (सशस्त्र सीमा बल) डेटाबेस से मेल नहीं खाता था।

    CBI का आरोप है कि अतिरिक्त आयुक्त रणविजय कुमार ने जानबूझकर निर्यात में असामान्य वृद्धि को नजरअंदाज किया और अधीनस्थ अधिकारियों को LEO (लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर) को मंजूरी देने के मौखिक निर्देश दिए। यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने या तो सीधे या क्लियरिंग एजेंट गंगा सिंह के माध्यम से, धोखाधड़ी वाले शिपिंग विवरण की आपूर्ति की।

    CBI की कार्रवाई ने सीमा शुल्क अधिकारियों और निजी निर्यातकों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जिन्होंने कर राजस्व चुराने के लिए सिस्टम का शोषण किया।

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