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    Home»India»कोलकाता बलात्कार-हत्याकांड पर आज ‘नबन्ना अभिजन’ मार्च: ममता सरकार सकते में; किसने बुलाया, पुलिस ने इसे ‘अवैध’ क्यों माना | 10 पॉइंट | भारत समाचार
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    कोलकाता बलात्कार-हत्याकांड पर आज ‘नबन्ना अभिजन’ मार्च: ममता सरकार सकते में; किसने बुलाया, पुलिस ने इसे ‘अवैध’ क्यों माना | 10 पॉइंट | भारत समाचार

    Indian SamacharBy Indian SamacharAugust 27, 20244 Mins Read
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    कोलकाता पुलिस ने संभावित हिंसा की आशंका के चलते आज के ‘नबन्ना अभिजन’ विरोध मार्च से पहले व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के बाद किया जा रहा है।

    यह मार्च राज्य सचिवालय और पश्चिम बंगाल सरकार के केंद्र नबान्न की ओर है, जहां मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यालय हैं।


    ‘नबन्ना अभिजन’ नामक विरोध मार्च का नेतृत्व दो समूहों द्वारा किया जा रहा है। पहला समूह अपंजीकृत छात्र संगठन ‘पश्चिम बंगा छात्र समाज’ है और दूसरा समूह ‘संग्रामी जौथा मंच’ है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों का समूह है, जो मांग कर रहे हैं कि उनका डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर किया जाए।


    हालांकि, सोमवार को कोलकाता के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार ने घोषणा की कि पश्चिमबंग छात्र समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिए गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। सरकार ने कहा, “उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से घोषणा की थी कि वे 27 अगस्त को नबन्नो अभियान नामक एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं ली, जो कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अनिवार्य आवश्यकता है।”


    पुलिस ने मार्च की अनुमति न देने का कारण यातायात संबंधी चिंता बताया। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से बड़ी अव्यवस्था पैदा हो सकती है, जिससे यूजीसी-नेट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को गंभीर असुविधा होगी। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आज हो रही है, जिसमें राज्य के कई अभ्यर्थियों के भाग लेने की उम्मीद है।



    नबान्न में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) मनोज वर्मा ने कहा कि पुलिस को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है कि उपद्रवियों द्वारा प्रदर्शनकारियों के बीच घुसने और रैली के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और अराजकता भड़काने का प्रयास किया जाएगा।


    पीटीआई ने सराकर के हवाले से बताया, “हमने दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद ही हमें दोनों संगठनों से अलग-अलग मेल मिले। ‘छात्र समाज’ से मिले मेल में केवल कार्यक्रम के बारे में सूचना थी, जिसमें रैली के बारे में कोई विवरण नहीं था और न ही किसी तरह की अनुमति मांगी गई थी। इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।”


    एडीजी, दक्षिण बंगाल सुप्रतिम सरकार के अनुसार, दूसरा आवेदन, जिसमें अपेक्षित उपस्थिति और अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में विवरण शामिल था, दो कारणों से खारिज कर दिया गया। पहला, मंगलवार को कई छात्रों को यूजीसी-नेट परीक्षा देनी थी, और दूसरा, नबाना के आसपास निषेधाज्ञा के कारण वर्तमान में क्षेत्र में किसी भी तरह की भीड़ नहीं जुटती।


    तृणमूल कांग्रेस ने इस रैली को सड़कों पर अराजकता फैलाने की ‘साजिश’ करार दिया है। अपने दावे के समर्थन में, उन्होंने कथित तौर पर पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटल से भाजपा नेताओं को कार्यक्रम के दौरान हिंसा भड़काने की योजना बनाते हुए दिखाया।


    राज्य पुलिस ने रैलियों को ‘अवैध’ और ‘अनधिकृत’ माना है, जिन्हें बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के ज़रिए समर्थन मिला। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मार्च के दौरान संभावित कानून और व्यवस्था के मुद्दों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। सरकार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत नबाना के पास निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिससे पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक है।


    छात्र समाज के प्रवक्ता सायन लाहिड़ी ने कहा, “टीएमसी और पुलिस द्वारा किए गए दावे निराधार हैं। हमारा उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाना है। अगर हमें रोका गया, तो हम गैर-हिंसक तरीके से सचिवालय गेट की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने की मांग करेंगे, क्योंकि वह आरजी कार मामले जैसी घटनाओं को रोकने में विफल रही हैं, जिसने देश को झकझोर दिया है।” उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों से शुरू होकर नबाना तक जाने वाली रैलियां एक गैर-राजनीतिक मंच द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिसका भाजपा, आरएसएस या एबीवीपी से कोई संबंध नहीं है।


    22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल सरकार को घटना से संबंधित शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति देनी चाहिए, बिना किसी व्यवधान के। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने राज्य सरकार को अपनी वैध शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोका है।

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