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    हाथरस मामला: 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, सत्संग में भगदड़ मचने से 123 लोगों की गई जान

    Indian SamacharBy Indian SamacharJuly 9, 20242 Mins Read
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    हाथरस मामला: 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, सत्संग में भगदड़ मचने से 123 लोगों की गई जान
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    हाथरस भगदड़. उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के फुलाराई गांव में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 123 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए 12 जुलाई की तारीख तय की गई है।

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने इस मामले में जनहित याचिका पर जलद सुनवाई की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश दीवय चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले को सुनवाई के लिए लिटिस्ट्री करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं और एसआईटी ने 128 लोगों के बयान के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को परेशान किया है। इसके बाद योगी सरकार ने 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

    देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के सामने मामले का उल्लेख करने वाले वकील विशाल तिवारी को बताया गया कि सीजेआई ने पहले ही मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। याचिका में भगदड़ की घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पांच उत्कृष्ट निर्यात समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है, “भगदड़ की इस भीषण घटना से कई सवाल उठते हैं। इससे राज्य सरकार और नगर निगमों की जिम्मेदारी और चूक पर सवाल उठता है। निगरानी रखने के प्रयास में प्रशासन विफल हुआ और अधिकारी इस कार्यक्रम के लिए इकट्ठी हुई भीड़ को नियंत्रित करने में भी विफल रहा।

    इसे भी पढ़ें- हाथरस भगदड़ की एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद सीएम योगी ने की कड़ी कार्रवाई, एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारी निलंबित

    याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को न्यायालय से परिस्थिति से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सुरक्षा से राहत दिलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश देने की अपील की गई है। इसके अलावा राज्यों में बड़ी सभाओं के दौरान याचिकाओं के दौरान भगदड़ को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया है।

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